अगर आपने 2023-24 के लिए ITR फाइल करना भूल गए हैं, तो 31 दिसंबर तक भर सकते हैं लेट फीस के साथ

If you have forgotten to file ITR for 2023-24, then you can fill it till 31st December with late fee

अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना भूल गए हैं, तो चिंता की बात नहीं है। आयकर विभाग ने आपको लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल करने की सुविधा दी है। हालांकि, लेट फीस भरने का नियम आपके आय के आधार पर लागू होता है।

लेट ITR फाइल करने का तरीका और जुर्माना
यदि आपने निर्धारित समय सीमा यानी 31 जुलाई 2024 तक ITR फाइल नहीं किया है, तो आप अब इसे विलंबित रिटर्न (Belated ITR) के तहत फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस भरनी होगी।

सालाना आय 5 लाख रुपये तक: 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी।
सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा: 5000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी।
अगर आप 31 दिसंबर 2024 तक भी ITR फाइल नहीं करते, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

ITR न भरने पर क्या होगा असर?
. आयकर नोटिस: रिटर्न न फाइल करने पर आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है।
. क्रेडिट स्कोर पर असर: ITR न भरने से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है, जिससे लोन लेना मुश्किल हो सकता है।
. भविष्य की दिक्कतें: ITR न होने पर वीज़ा प्रोसेसिंग, बैंकिंग और अन्य वित्तीय लेनदेन में परेशानी आ सकती है।
अब भी है समय, देर न करें
लेट ITR फाइलिंग का फायदा उठाकर आप जुर्माने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और फॉर्म 16 आदि तैयार रखना चाहिए।

आखिरी मिनट का तनाव न लें
ITR फाइलिंग को आखिरी तारीख तक न टालें। समय पर फाइलिंग करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं।

गौरतलब है कि ITR फाइल करना न केवल आपकी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपके वित्तीय अनुशासन का भी प्रमाण है। अगर अब तक आपने अपना ITR नहीं भरा है, तो देर न करें। 31 दिसंबर 2024 से पहले फाइल करें और जुर्माने से बचें।

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